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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना-छत्तीसगढ़
फसल की सुरक्षा - हर पाल आप के साथ

योजना सम्बंधित जानकारी

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पीएमएफबीवाई योजना सूखा, बाढ़,लम्बी सूखा अवधि, भूस्खलन, चक्रवात, तूफान, कीट और बीमारियों जैसे कई बाहरी जोखिमों से उत्पन्न होने वाली फसल पैदावार में किसी भी नुकसान के खिलाफ किसानों को बीमा आच्छादन प्रदान करतीहै| उपज में नुकसान का निर्धारण करने के उद्देश्य से राज्य सरकार इस योजना के लिए अधिसूचित क्षेत्रो में अधिसूचित फसलों पर कटाई प्रयोग (सीसीई) की प्रक्रिया का संचालन करेगी |यदि सीसीई के आधार पर उपज के आंकड़ों में कमी होती है, तो किसानो को दावो का भुगतान किया जायेगा |

यह योजना ,फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बिमा आच्छादन प्रदान करती है जिसमे बुवाई के पूर्व से फसल की कटाई तक और फसल कटाई के बाद जोखिम शामिल है | पीएमएफबीवाई योजना के तहत सभी उत्पादों को कृषि विभाग छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है | धमतरी, कोरिया, सुकमा, बालोद और महासमुंद जिलों के किसान अपनी संबधित बैंको/ जानसेवाकेंद्रों/(csc) या एचडीएफसी एर्गो के अधिकृत एजेंटो से संपर्क करके ऊपर सूचीबद्ध फसलों के लिए पीएमएफबीवाई योजना के तहत बीमा आच्छादन प्राप्त कर सकते हैं| किसानो के लिए बीमा आच्छादन प्राप्त करने के लिए वैधता अवधिका विविरण कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा |

यह योजना सभी किसानों को राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित अपनी फसलों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है

अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों को बोवाई करने वाले बंटाईदार और किरायेदार किसान समेत सभी किसान कवरेज के लिए पात्र हैं। किसानों को अधिसूचित / बीमाकृत फसलों के लिए बीमापात्र हित होना चाहिए।

गैर-ऋण वाले किसानों को राज्य में प्रचलित भूमि अभिलेखों अधिकार (आरओआर), भूमि अधिग्रहण प्रमाण पत्र (एलपीसी) इत्यादि के रिकॉर्ड्स के आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य जमा करने होंगे और/ या लागू अनुबंध विवरण / अन्य दस्तावेज अधिसूचित / संबंधित राज्य सरकार द्वारा अनुमति (बंटाईदार/ किरायेदार किसानों के मामले में)।

इस योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने और किसान तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित पहलों के माध्यम से हमारी कंपनी द्वारा व्यापक विपणन प्रयास आयोजित किए गए:

  • प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना क्या है?
    प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना अनिश्चितता और प्रतिकूल मौसम की अनियमितताओं के परिणामस्वरुप क्षेत्र में होने वाले नुकसान के लिए किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है।
  • किस कारण से फसल प्रभावित होती है और जोखिम शामिल होते हैं?
    प्राकृतिक आपदा, कीट के हमले और मौसम की अनियंत्रित अतिरिक्त या घाटे की वर्षा, अतिरिक्त या घाटे का तापमान, नमी, तुषार, हवा की गति इत्यादि।
  • दावा का आकलन कैसे किया जाता है?
    यदि बीमाकृत अवधि में बीमा इकाई के लिए बीमाकृत फसलों के प्रति हेक्टेयर वास्तविक उपज (सीसीई की अपेक्षित संख्या के आधार पर की गई गणना) निर्दिष्ट थ्रेसहोल्ड उपज से कम हो जाती है तो उस परिभाषित क्षेत्र और फसल में सभी बीमाकृत किसान को उपज में कमी का सामना करना पड़ता है।

यह योजना संबधित राज्य / केंद्र शासित राज्य क्षेत्र के फसल बीमा पर राज्य स्तरीय समन्वय समितियों में किये गए निर्णय के अनुसार चयनित परिभाषित क्षेत्रों में " क्षेत्र दृष्टिकोण " के सिद्धांत पर संचालित होती है जिसे बीमा इकाई (आईयु), आधार फसल और परिभाषित क्षेत्र कहा जाता है। इन इकाइयों को प्रमुख फसलों के लिए ग्राम / ग्राम पंचायत या किसी अन्य समकक्ष इकाई पर लागु बीमा इकाई के रूप में अधिसूचित किया जाता है। अन्य सभी फसलों के लिए यह ग्राम / ग्राम पंचायत के स्तर से ऊपर आकार की इकाई हो सकती है।

मुख्य दावों का भुगतान क्षेत्र के दृष्टिकोण के आधार पर निम्नलिखित के अधीन किया जाएगा:
  • राज्य को अधिसूचित बीमा इकाई क्षेत्र के स्तर पर फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) की आवश्यक संख्या आयोजित करना है।
  • सीसीई आधारित उपज के आंकड़े बीमा कंपनी को संबधित समय सीमा के भीतर संबधित अधिसूचित बीमा इकाई क्षेत्र के दावों की गणना करने के लिए जमा किया जायेगा।
  • दावा फॉर्म डाउनलोड करें

राज्य स्तरीय जिला समन्वयक:

राज्यअधिसूचित जिलासंपर्क व्यक्तिसंपर्क का पतासंपर्क नंबर
छत्तीसगढ़महासमुंदप्रकाश भार्गवइंद्रा मार्किट, शॉप न० 38, महासमुंद बस स्टैंड के पास, महासमुंद, छत्तीसगढ़ - 4934457408392333
छत्तीसगढ़कोरियाप्रकाश भार्गववार्ड न० 11, कचहरी पारा, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास, बैकुंठपुर, छत्तीसगढ़ – 4973357408392333
छत्तीसगढ़धमतरीअजीत सिंहद्वितीय तल, मनीष प्लाजा, धमतरी बस स्टैंड के पास, धमतरी, छत्तीसगढ़ – 4937738871747803
छत्तीसगढ़बालोदसुसांता भुयानग्राउंड फ्लोर, सिन्हा काम्प्लेक्स,कलेक्टर भवन मार्ग, झलमला, डिस्ट्रिक्ट बालोद, छत्तीसगढ़ - 4912277381044787
छत्तीसगढ़सुकमारश्मि बिहारीतृतीय तल, चावला काम्प्लेक्स, देवेंदर नगर रोड, साई नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ – 4920017381044059

उच्चस्तरीय:

प्रबंधकरायपुरसुसांता भुयानतृतीय तल, चावला काम्प्लेक्स, देवेंदर नगर रोड, साई नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ - 4920017381044787
क्षेत्रीय प्रबंधकछत्तीसगढ़उमेश सोनीद्वितीय तल, वीएनवी प्लाजा, बिल्डिंग न० 6, एम पी नगर, जोन न० 2, भोपाल - 462 0019893473192

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योजना एवं अधिसूचित फसलों के प्रीमियम विवरण के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया ग्राहक सूचना पत्र देखें:

राज्य स्तरीय जिला समन्वयक

राज्यअधिसूचित जिलासंपर्क व्यक्तिसंपर्क का पतासंपर्क नंबर
छत्तीसगढ़महासमुंदप्रकाश भार्गवइंद्रा मार्किट, शॉप न० 38, महासमुंद बस स्टैंड के पास, महासमुंद, छत्तीसगढ़ - 4934457408392333
छत्तीसगढ़कोरियाप्रकाश भार्गववार्ड न० 11, कचहरी पारा, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास, बैकुंठपुर, छत्तीसगढ़ – 4973357408392333
छत्तीसगढ़धमतरीअजीत सिंहद्वितीय तल, मनीष प्लाजा, धमतरी बस स्टैंड के पास, धमतरी, छत्तीसगढ़ – 4937738871747803
छत्तीसगढ़बालोदसुसांता भुयानग्राउंड फ्लोर, सिन्हा काम्प्लेक्स,कलेक्टर भवन मार्ग, झलमला, डिस्ट्रिक्ट बालोद, छत्तीसगढ़ - 4912277381044787
छत्तीसगढ़सुकमारश्मि बिहारीतृतीय तल, चावला काम्प्लेक्स, देवेंदर नगर रोड, साई नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ – 4920017381044059

उच्चस्तरीय:

प्रबंधकरायपुरसुसांता भुयानतृतीय तल, चावला काम्प्लेक्स, देवेंदर नगर रोड, साई नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ - 4920017381044787
क्षेत्रीय प्रबंधकछत्तीसगढ़उमेश सोनीद्वितीय तल, वीएनवी प्लाजा, बिल्डिंग न० 6, एम पी नगर, जोन न० 2, भोपाल - 462 0019893473192

दावों की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए:

किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमारे समर्पित कॉल सेंटर नंबर @ 1800 266 0700 अथवा ऊपर दिए गए राज्य स्तरीय जिला समन्वयक से संपर्क करें।

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