hdfcergo.com पर हमारे नेटवर्क गैरेज खोजें या विवरण के लिए हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें
अपने वाहन को चला कर या खिंचवा कर नज़दीकी नेटवर्क गैरेज तक लाएं.
सभी सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे सर्वेक्षक द्वारा किए जाएंगे.
क्लेम फॉर्म भरें और फॉर्म में उल्लिखित संबंधित डॉक्यूमेंट प्रदान करें.
क्लेम के प्रत्येक चरण पर आपको SMS/ईमेल के माध्यम से अद्यतित किया जाएगा.
एक बार वाहन तैयार हो जाने के बाद, गैरेज को अनिवार्य डिडक्टिबल, डेप्रिसिएशन आदि का भुगतान करें अपने वाहन के साथ सैर पर निकल पड़ें. बकाया राशि का सीधे नेटवर्क गैरेज को हम भुगतान करेंगे
अपने तैयार रिकॉर्ड के लिए पूरे ब्रेकअप के साथ क्लेम कंप्यूटेशन शीट प्राप्त करें.
कुछ महत्वपूर्ण बातें जो क्लेम प्रोसेस में आपकी मदद करेंगी
संपत्ति के नुकसान, शारीरिक चोट, चोरी और बड़े नुकसान के मामले में नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर FIR दर्ज कराएं.
अगर बड़ा नुकसान हुआ है, तो दुर्घटना स्थल से वाहन हटाने से पहले दुर्घटना की सूचना दी जा सकती है ताकि इंश्योरर नुकसान के स्थान पर निरीक्षण की व्यवस्था कर सकें.
चोट, मृत्यु, थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी के नुकसान, चोरी और दंगा, हड़ताल और आतंकवादी गतिविधियों के कारण नुकसान की स्थिति में, तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन को जानकारी देना आवश्यक है.
रीइम्बर्समेंट / गैर नेटवर्क गैरेज क्लेम प्रोसेस
क्लेम हमारे मोबाइल ऐप या टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर करें
सभी सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे सर्वेक्षक द्वारा किए जाएंगे.
क्लेम फॉर्म विधिवत भर कर और हस्ताक्षर सहित, फॉर्म में उल्लिखित डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करें.
पूरे डॉक्यूमेंट प्राप्त होने के बाद क्लेम को प्रोसेस किया जाएगा
क्लेम के प्रत्येक चरण पर आपको SMS/ईमेल के माध्यम से अद्यतित किया जाएगा.
अगर चुना जाता है, या चेक के माध्यम से या NEFT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा
आपको अपने रेडी रिकॉर्ड के लिए पूरी ब्रेकअप के साथ क्लेम कंप्यूटेशन शीट प्राप्त होगा
क्लेम प्रोसेस में आपकी मदद करने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें
संपत्ति के नुकसान, शारीरिक चोट, चोरी और बड़े नुकसान के मामले में नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर FIR दर्ज कराएं.
अगर बड़ा नुकसान हुआ है, तो दुर्घटना स्थल से वाहन हटाने से पहले दुर्घटना की सूचना दी जा सकती है ताकि इंश्योरर नुकसान के स्थान पर निरीक्षण की व्यवस्था कर सकें.
चोट, मृत्यु, थर्ड पार्टी की संपत्ति के नुकसान, चोरी और दंगा, हड़ताल और आतंकवादी गतिविधियों के कारण नुकसान की स्थिति में, तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन को जानकारी देनी आवश्यक है.