क्लेम के आसान प्रोसेसिंग के लिए यह सुनिश्चित करें कि नीचे दिए गए विवरण सबमिट किए गए हैं
क्लेम फॉर्म में कैंसल चेक के साथ अपने NEFT विवरण प्रदान करें
₹1 लाख या उससे अधिक राशि के सभी क्लेम के लिए, KYC (नो योर कस्टमर) फॉर्म और निम्नलिखित KYC डॉक्यूमेंट में से किसी एक की फोटोकॉपी प्रदान करें. KYC फॉर्म के लिए यहां क्लिक करें
KYC डॉक्यूमेंट: आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वोटर ID, आदि
क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम प्रोसेस
किसी भी घटना के मामले में पॉलिसी के तहत क्लेम करने के कारण, कृपया हमें 022-6234 6234 पर कॉल करें (केवल भारत से उपलब्ध). हमारे क्लेम सर्विस कर्मचारी क्लेम प्रोसेस और आवश्यक डॉक्यूमेंट में आपका मार्गदर्शन करेंगे.
अपनी गंभीर बीमारी के लिए क्लेम कैसे रजिस्टर करें?
कृपया डिस्चार्ज के 7 दिनों के अंदर अपना क्लेम रजिस्टर करें, कृपया अपने क्लेम की प्रोसेसिंग के लिए नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट भेजें:
विधिवत रूप से भरा और हस्ताक्षरित क्लेम फॉर्म.
ID कार्ड की फोटोकॉपी.
MD/MS से कम के डॉक्टर से गंभीर बीमारी के डायग्नोसिस की पुष्टि करने वाले मेडिकल सर्टिफिकेट पात्र नहीं है.
गंभीर बीमारी का डायग्नोसिस को दर्शाते हुए जांच रिपोर्ट/अन्य संबंधित डॉक्यूमेंट.
हॉस्पिटल से मूल विस्तृत डिस्चार्ज सारांश / डे-केयर सारांश.
कृपया अपने रिकॉर्ड के लिए ,भेजे गए सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी रखें
ऊपर बताए गए डॉक्यूमेंट को क्लेम की प्रकृति के आधार पर कॉल किया जा सकता है. कृपया अपने रिकॉर्ड के लिए भेजे गए डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपि रखें.
महत्वपूर्ण बातें
कृपया ध्यान रखें कि क्लेम की सूचना में देर करने से क्लेम अस्वीकृत हो सकता है,.
क्लेम फॉर्म जारी किए जाने को इंश्योरर की तरफ से पॉलिसी के तहत लायबिलिटी स्वीकार नहीं मानना चाहिए
" सभी क्लेम एचडीएफसी एर्गो GIC लिमिटेड द्वारा नियुक्त सर्वेक्षक के अप्रूवल के अधीन हैं "