ईमेल - travelclaims@hdfcergo.com
क्लेम फॉर्म में कैंसल चेक के साथ अपने NEFT विवरण प्रदान करें.
₹1 लाख या उससे अधिक के सभी दावों के लिए KYC (अपने ग्राहक को जानें) फॉर्म और उसके साथ निम्नलिखित KYC दस्तावेजों की फोटो प्रतिलिपि प्रदान करें.. KYC फॉर्म के लिए यहां क्लिक करें.
KYC डॉक्यूमेंट: आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वोटर ID आदि
दुर्घटना के कारण मौत
- ROMIF फॉर्म – यहां क्लिक करें
- संलग्न क्लेम फॉर्म विधिवत भरा गया है (पृष्ठ 1,2,3 खंड बी, खंड सी-अनिवार्य हैं).
- परामर्श नोट या इमरजेंसी रूम के डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट या संबंधित उपचार या डिस्चार्ज का सारांश. (अनिवार्य डॉक्यूमेंट).
- भारत से प्रवेश की तिथि दर्शाते हुए पासपोर्ट की प्रतिलिपि.
- किए गए खर्चों के लिए संबंधित सभी मूल बिल.
- हॉस्पिटल में किए गए भुगतान को दर्शाने के लिए रसीद या कोई अन्य डॉक्यूमेंट.
- पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट या मृत्यु-समीक्षक की रिपोर्ट.
- मृत्यु प्रमाणपत्र.
- अंतिम पुलिस निरीक्षण रिपोर्ट.
- कैंसल्ड चेक की प्रतिलिपि.
एमरजेंसी मेडिकल खर्च
- ROMIF फॉर्म – यहां क्लिक करें
- संलग्न क्लेम फॉर्म विधिवत भरा गया है (पृष्ठ 1,2,3 खंड बी, खंड सी-अनिवार्य हैं).
- परामर्श नोट या इमरजेंसी कक्ष के डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट.
- संबंधित उपचार पेपर या डिस्चार्ज सारांश.
- भारत से यात्रा से संबंधित (आने और जाने) प्रवेश और प्रस्थान की तिथि दर्शाते हुए पासपोर्ट की प्रतिलिपि.
- किए गए खर्चों के लिए संबंधित सभी मूल बिल.
- सभी बिल के लिए भुगतान रसीद या अस्पताल में किए गए भुगतान को दर्शाने वाला कोई अन्य डॉक्यूमेंट.
- कैंसल्ड चेक की प्रतिलिपि.
इमरजेंसी डेंटल उपचार
- ROMIF फॉर्म – यहां क्लिक करें
- संलग्न क्लेम फॉर्म (खंड बी के साथ पृष्ठ 1,2,3, खंड सी-अनिवार्य) क्लेम करने वाले द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए.
- परामर्श नोट या इमरजेंसी कक्ष के डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट.
- संबंधित उपचार पेपर या डिस्चार्ज सारांश.
- भारत से यात्रा से संबंधित (आने और जाने) प्रवेश और प्रस्थान की तिथि दर्शाते हुए पासपोर्ट की प्रतिलिपि.
- किए गए खर्चों के लिए संबंधित सभी मूल बिल.
- कैंसल्ड चेक की प्रतिलिपि
सामान और निजी डॉक्यूमेंट्स का खो जाना
- विधिवत भरा और इंश्योर्ड व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित (खंड F के साथ पृष्ठ 1,2,3)संलग्न क्लेम फॉर्म.
- हानि या चोरी की स्थिति में संबंधित पुलिस प्राधिकरण से प्राप्त की जाने वाली मूल FIR रिपोर्ट.
- इंश्योर्ड व्यक्ति के पुराने पासपोर्ट की कॉपी, अगर उपलब्ध हो. (पासपोर्ट के खोने के मामले में).
- गहनों से संबंधित दावों के लिए, बीमा शुरू होने से पहले जारी मूल्यांकन प्रमाणपत्रों की मूल या प्रमाणित प्रति सबमिट करें.
- पासपोर्ट बदलने के लिए मूल दूतावास रसीद या पासपोर्ट कार्यालय की रसीद. (पासपोर्ट के खो जाने के मामले में).
- इमरजेंसी यात्रा प्रमाणपत्र. (पासपोर्ट के खो जाने के मामले में).
- नए पासपोर्ट की प्रतिलिपि. (पासपोर्ट के खो जाने के मामले में).
- कैंसल्ड चेक की कॉपी. कृपया ध्यान दें: पर्सनल डॉक्यूमेंट का अर्थ होता है, इंश्योर्ड व्यक्ति का पहचान पत्र (अगर लागू है, तो), राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और कार लाइसेंस.
जांचे गए सामान का नुकसान (सामान के नुकसान सहित)
- इंश्योर्ड व्यक्ति द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित क्लेम फॉर्म (पृष्ठ 1,2,3) संलग्न है.
- एयरलाइन्स से मूल संपत्ति अनियमितता रिपोर्ट (PIR).
- एयरलाइन में सबमिट किए गए क्लेम फॉर्म, जिसमें खो गए/क्षतिग्रस्त सामान का उनकी लागत के साथ उल्लेख करना. (अनिवार्य).
- सामान/क्षति रिपोर्ट या एयरलाइन से पत्र या एयरलाइन से वस्तु की हानि की पुष्टि करने वाला कोई अन्य डॉक्यूमेंट.
- बोर्डिंग पास, टिकट और सामान टैग की प्रति.
- भारत से संबंधित यात्रा (आने और जाने) में प्रवेश और प्रस्थान की तिथि दर्शाते हुए पासपोर्ट की प्रतिलिपि.
- एयरलाइन से मिले मुआवजे का विवरण, अगर कोई हो तो.
- खोई हुई वस्तु के लिए मूल बिल/रसीद.
- कैंसल्ड चेक की प्रतिलिपि.
सामान पहुंचने में देरी
- क्लेम फॉर्म (पृष्ठ 1,2,3 खंड एफ के साथ –इंश्योर्ड व्यक्ति द्वारा विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित.
- नुकसान की तिथि और समय का उल्लेख करते हुए मूल संपत्ति अनियमितता रिपोर्ट (PIR).
- जिसमें सामान में जो देरी हो रही है उस अवधि का उल्लेख करते हुए एयरलाइन से पत्र या सामान में देरी होने की अवधि के प्रमाण का कोई अन्य डॉक्यूमेंट. (अनिवार्य).
- बोर्डिंग पास, टिकट और सामान टैग की प्रति.
- भारत से संबंधित यात्रा (आने और जाने) में प्रवेश और प्रस्थान की तिथि दर्शाते हुए पासपोर्ट की प्रतिलिपि.
- एयरलाइन से मिले मुआवजे का विवरण, अगर कोई हो तो.
- सामान पहुंचने में देरी के दौरान खरीदने की आवश्यकता पड़ी है उन प्रसाधन, दवाओं और कपड़ों की आवश्यक इमरजेंसी खरीद के लिए मूल बिल/रसीद/चालान . (अनिवार्य)
- कैंसल्ड चेक की प्रतिलिपि
कृपया ध्यान दें: क्लेम भुगतान केवल सामान पहुंचने में देरी के परिणामस्वरूप किए गए व्यय की रसीदों के खिलाफ ही किया जा सकता है.ट्रिप कैंसलेशन
- इंश्योर्ड व्यक्ति द्वारा संबंधित प्रमाण के साथ यात्रा के कैंसल होने का कारण बताते हुए एक पत्र.
- यात्रा के लिए किए गए अग्रिम यात्रा और आवास खर्च का प्रमाण.
- यात्रा टिकट के लिए एयरलाइन से वापसी योग्य राशि का विवरण.
- कैंसल्ड चेक की प्रतिलिपि
यात्रा बाधित होना
- इंश्योर्ड व्यक्ति द्वारा संबंधित प्रमाण के साथ यात्रा के कैंसल होने का कारण बताते हुए एक पत्र.
- यात्रा के लिए किए गए अग्रिम यात्रा और आवास खर्च का प्रमाण.
- एयरलाइन से वापसी योग्य राशि का विवरण, पहले से बुक किया गया होटल.
- कैंसल्ड चेक की प्रतिलिपि.
कैशी का नुकसान
- संलग्न क्लेम फॉर्म (पेज 1,2,3) विधिवत भरा हुआ और क्लेम करने वाले द्वारा हस्ताक्षरित.
- नुकसान या चोरी की स्थिति में संबंधित पुलिस प्राधिकरण से प्राप्त की गई FIR रिपोर्ट की मूल/फोटो प्रतिलिपि. यह एक लिखित प्रमाण जो पुष्टि करे कि चोरी के कारण नुकसान हुआ है.
- किसी इंश्योर्ड यात्रा के शुरू होने के 72 72 घंटों के भीतर कैश विड्रॉल/ट्रैवलर्स चेक का डॉक्यूमेंटेशन जो क्लेम की राशि को सपोर्ट करता है.
- यात्रा के टिकट के लिए एयरलाइन से प्रतिदेय राशि का विवरण.
- भारत से यात्रा से संबंधित (आने और जाने) प्रवेश और प्रस्थान की तिथि दर्शाते हुए पासपोर्ट की प्रतिलिपि.
- कैंसल्ड चेक की प्रतिलिपि.
फ्लाइट में देरी
- संलग्न क्लेम फॉर्म (खंड एच के साथ पृष्ठ 1,2,3 अनिवार्य है) क्लेम करने वाले द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए.
- फ्लाइट में देरी के कारण होने वाली आवश्यक खरीद के बिल जैसे कि खाना, रिफ्रेशमेंट या अन्य संबंधित खर्च. (अनिवार्य)
- हवाई यात्रा की अवधि और उसमें हुई देरी का कारण स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए एयरलाइन से पुष्टिकरण पत्र (अनिवार्य)
- बोर्डिंग पास, टिकट की प्रति.
- कैंसल्ड चेक की प्रतिलिपि.
कृपया ध्यान दें: दावे का भुगतान केवल उड़ान में हुई देरी के परिणामस्वरूप किए गए सीधे खर्चों की रसीद के खिलाफ ही किया जा सकता है.- दुर्घटना और किए गए क्लेम के आधार पर उपरोक्त डॉक्यूमेंट के अतिरिक्त अन्य डॉक्यूमेंट भी मांगे जा सकते हैं.
- कृपया अपने रिकॉर्ड के लिए भेजे गए डॉक्यूमेंट की प्रति अपने पास रखें.
- आप एनेक्सर के साथ क्लेम फॉर्म को हमारे क्लेम प्रोसेसिंग सेल में निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं :
एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
6th फ्लोर, लीला बिज़नेस पार्क,
अंधेरी कुर्ला रोड,
अंधेरी – ईस्ट,
मुंबई- 400 059,
भारत