ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस

    ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम प्रोसेस

    क्लेम कैसे दर्ज करें
    • पॉलिसी के तहत किसी भी घटना काे लिए क्लेम करने की ओर ले जाने वाली स्थिति में, कृपया हमारे कस्टमर केयर नंबर 022-6234 6234 पर कॉल करें
    • हमारे क्लेम सेवा प्रतिनिधि क्लेम प्रोसेस और आवश्यक डॉक्यूमेंट के बारे में आपकी सहायता करेंगे.
    • आपको मेल, ईमेल या फैक्स द्वारा एक क्लेम फॉर्म भेजा जाएगा.
    • नीचे दिए गए नुकसान के प्रकार से संबंधित क्लेम फॉर्म को भरें.
    • क्लेम के प्रकार के लिए उल्लिखित डॉक्यूमेंट अटैच करें.

    क्लेम के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट

    एक्सीडेंटल इंजरी क्लेम के लिए
    • क्लेम फॉर्म
    • पुलिस रिपोर्ट, अगर दुर्घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया गया हो
    • स्थिति अनुसार मेडिकल पेपर, पैथोलॉजी रिपोर्ट, एक्स-रे रिपोर्ट एवं प्लेट्स आदि
    • डॉक्टर के मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, आइटमाइज़्ड बिल और कैश मेमो*
    • हॉस्पिटल डिस्चार्ज कार्ड

    बीमारी/रोग के कारण अस्पताल में भर्ती होने के लिए
    • क्लेम फॉर्म
    • मेडिकल पेपर, पैथोलॉजी रिपोर्ट, एक्स-रे रिपोर्ट, लागू अनुसार
    • डॉक्टर की पर्ची और सुझाई गई उपचार विधि
    • आइटमाइज़्ड बिल और कैश मेमो*
    • हॉस्पिटल डिस्चार्ज कार्ड

    *पूरी तरह से आइटमाइज़्ड मेडिकल बिलों की कॉपी. आइटमाइज़्ड बिलों में रोगी का नाम, उपचार की तिथि, उपचार का प्रकार, डायग्नोसिस या बीमारी का विवरण और हॉस्पिटल/नर्सिंग होम का नाम और पता मौजूद होना चाहिए.


    • क्लेम की प्रकृति के आधार पर ऊपर बताए गए डॉक्यूमेंट के अलावा, अन्य डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं
    • आप एनेक्सर के साथ क्लेम फॉर्म को हमारे क्लेम प्रोसेसिंग सेल के पास निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:
    • क्लेम्स डिपार्टमेंट
      एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
      6th फ्लोर, लीला बिज़नेस पार्क,
      अंधेरी - कुर्ला रोड, अंधेरी (ईस्ट)
      मुंबई - 400059
    • कृपया अपने रिकॉर्ड के लिए भेजे गए डॉक्यूमेंट की प्रति अपने पास रखें. (ध्यान दें. इंश्योर्ड या इंश्योर्ड के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से भरा जाना चाहिए. इस क्लेम फॉर्म को इंश्योरर की ओर से पॉलिसी के तहत लायबिलिटी की स्वीकृति नहीं माना जाना चाहिए)


    सभी क्लेम एचडीएफसी एर्गो GIC लिमिटेड द्वारा नियुक्त सर्वेक्षक की मंजूरी के अधीन हैं
अवॉर्ड और सम्मान
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