- यह इंश्योरेंस आपके वाहन को 1 वर्ष के लिए पूरी सुरक्षा प्रदान करता है. यह चोरी, एक्सीडेंट या दुर्घटना के कारण हुए आपके वाहन के नुकसान को कवर करता है.
टू व्हीलर इंश्योरेंस दुर्घटना जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के कारण हो सकने वाली लायबिलिटी के लिए इंश्योरेंस कवरेज प्रदान करता है. अगर आप समाप्ति तिथि से पहले अपनी पॉलिसी को रिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो इस अवधि के दौरान दर्ज किया गया कोई भी क्लेम अस्वीकार कर दिया जाता है. यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत अनिवार्य है, और हाल ही में जारी हुए मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के अनुसार, सभी टू व्हीलर ड्राइवर्स के पास हमेशा एक मान्य टू व्हीलर इंश्योरेंस होना अनिवार्य है.
टू व्हीलर ड्राइवर के लिए यह एक अनिवार्य कानूनी आवश्यकता है की उनके पास हमेशा टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी रहे. अपने इंश्योरेंस प्लान का रिन्यूअल न करवाना आपको काफी महंगा पड़ सकता है, मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती है और आपके पास एक मान्य टू व्हीलर इंश्योरेंस नहीं होती, तो आपको थर्ड पार्टी व्यक्ति या प्रॉपर्टी को हुए नुकसान के लिए अपनी जेब से मुआवज़ा देना होगा. इंश्योरेंस प्लान के लिए ऑनलाइन रिन्यूअल के विकल्प से, समाप्ति तिथि से पहले आपनी पॉलिसी को रिन्यू करना बन गया है और भी आसान और सुविधाजनक.
आमतौर पर, इंश्योरेंस पॉलिसी डेप्रिसिएशन की कटौती के बाद क्लेम राशि को कवर करती है. लेकिन, ज़ीरो-डेप्रिसिएशन कवर लेने पर इस प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाती है तथा आपको पूरी राशि प्राप्त होती है! हालांकि, बैटरी और टायर का खर्च ज़ीरो डेप्रिसिएशन कवर में नहीं आते हैं.
हम इमरजेंसी ब्रेकडाउन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए आपको संपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं. इमरजेंसी असिस्टेंस कवर में साइट पर छोटा-मोटा रिपेयर, चाबी खोने पर सहायता, डुप्लीकेट चाबी संबंधी समस्याओं, टायर बदलना, बैटरी जंप स्टार्ट होना, फ्यूल टैंक खाली होना और टोइंग शुल्क को कवर किया जाता है!
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पेपरलेस प्रोसेस! असीमित एक्सेस!
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अगर आप देय तिथि से पहले अपनी पॉलिसी रिन्यू नहीं करते हैं, तो आपका टू व्हीलर इंश्योरेंस कवर समाप्त हो जाएगा और समाप्ति अवधि के दौरान किया गया क्लेम इंश्योरर द्वारा अस्वीकृत किया जाएगा. इसके अलावा अगर आप 90 दिनों से अधिक समय तक बिना इंश्योरेंस के रहते हैं तो आप अपना अब तक एकत्र किया हुआ नो क्लेम बोनस भी खो सकते हैं.