क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित FAQ

क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस एक पॉलिसी है, जो पॉलिसी के तहत कवर की गई गंभीर बीमारी के उपचार के लिए सम इंश्योर्ड तक लंपसम राशि का भुगतान करती है.
क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस आपको और आपके परिवार को गंभीर बीमारी के उपचार के लिए अतिरिक्त फाइनेंशियल सुरक्षा प्रदान करता है. यह पॉलिसी लंपसम राशि प्रदान करती है, जिसका इस्तेमाल इनके लिए किया जा सकता है:
देखभाल और उपचार के खर्च
स्वास्थ्य लाभ संबंधी सहायता के लिए
कर्ज का भुगतान करने के लिए
अस्वस्थ होने के कारण कमाई न कर पाने के लिए
लाइफस्टाइल में बदलाव के लिए फंड के लिए.
इंश्योरेंस में कवर होने वाली कोई घटना होने पर, बेनिफिट पॉलिसी के तहत, इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसीहोल्डर को लंपसम राशि का भुगतान करती है.
कंपनी निम्नलिखित गंभीर बीमारी में से किसी एक के पहले डायग्नोसिस पर सम इंश्योर्ड का भुगतान करेगी, बशर्ते कि इंश्योर्ड व्यक्ति पहले डायग्नोसिस की तिथि से 30 दिनों की अवधि तक जीवित रहे.

हमारे प्लान में निम्न गंभीर बीमारियां कवर की जाती हैं:-

1 दिल का दौरा/ हार्ट अटैक (मायोकार्डियल इन्फार्कशन)

2 कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी

3 स्ट्रोक

4 कैंसर

5 किडनी फेलियर

6 किसी बड़े ऑर्गन का ट्रांसप्लांट

7 मल्टीपल स्क्लेरोसिस

8 लकवा (पैरालिसिस)

आप ₹ 25 लाख, ₹ 5 लाख, ₹ 75 लाख और ₹ 1 लाख की सम इंश्योर्ड में से चुन सकते हैं.
क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी, 5 वर्ष से 45 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों को कवर करती है. 5 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को पॉलिसी के तहत केवल तभी कवर किया जाएगा, जब उनके माता-पिता (दोनों ही) इस पॉलिसी के अंदर कवर हों.
45 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों को कोई प्री-पॉलिसी मेडिकल चेक-अप कराने की आवश्यकता नहीं है.
इस पॉलिसी की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है. आपको बस संबंधित विवरण के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित और पूरा भरा हुआ प्रपोजल फॉर्म सबमिट करना होगा. सम इंश्योर्ड चुनें और चेक से भुगतान करें या फॉर्म में क्रेडिट कार्ड का विवरण भरें.
हां, आप 'सेक्शन 80D' के तहत टैक्स लाभ के रूप में ₹15,000 तक का लाभ उठा सकते हैं’. वरिष्ठ नागरिक 'सेक्शन 80D' के तहत टैक्स लाभ के रूप में ₹20,000 तक का लाभ उठा सकते हैं.
ऐसी कोई भी बीमारी, दशा, चोट या इनसे उत्पन्न स्थितियां, जिनका कंपनी से पहली पॉलिसी लेने से 48 महीने पहले इंश्योर्ड व्यक्ति में कोई लक्षण था और/या उनका डायग्नोसिस हुआ था और/या इसके लिए मेडिकल सलाह ली थी / उपचार करवाया था.
शरीर के किसी भाग, अंग या तंत्र में पैदा होने वाली रोगजनक स्थिति को बीमारी के नाम से जाना जाता है, ये बीमारियां संक्रमण, पैथोलॉजिकल प्रोसेस या पर्यावरणीय तनाव के कारण पैदा होती हैं और इन्हें अक्सर कुछ विशिष्ट लक्षणों के आधार पर पहचाना जाता है.
नहीं, आप पॉलिसी अवधि के दौरान केवल एक बार क्लेम कर सकते हैं.
पॉलिसी के क्लेम के लिए, आपको तुरंत हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें सूचित करना चाहिए. सूचना प्राप्त होने के बाद, हम क्लेम रजिस्टर करेंगे और एक यूनीक क्लेम रेफरेंस नंबर असाइन किया जाएगा, इंश्योर्ड व्यक्ति को इस नंबर के बारे में जानकारी दे दी जाएगी और आगे के सभी पत्र व्यवहारों के लिए इसका उपयोग किया जाएगा.
इंश्योर्ड व्यक्ति को सूचना की तिथि से 45 दिनों के अंदर क्लेम की प्रोसेसिंग के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे.

1 विधिवत रूप से भरा हुआ क्लेम फॉर्म
2 ओरिजिनल डिस्चार्ज समरी.
3 कंसल्टेशन नोट/उपचार संबंधी कागज़.
4 सभी संबंधित मेडिकल रिपोर्ट के साथ-साथ बिल और डॉक्टर की सलाह, जिसमें इसके बारे में बताया गया हो.
5 विस्तृत विवरण के साथ ओरिजिनल और फाइनल हॉस्पिटलाइज़ेशन बिल.
6 फार्मेसी के बिल और प्रिस्क्रिप्शन.
7 कंपनी द्वारा आवश्यक कोई अन्य डॉक्यूमेंट.

क्लेम डॉक्यूमेंट प्राप्त होने के बाद, पॉलिसी के नियम व शर्तों के अनुसार क्लेम प्रोसेस किया जाएगा.
आप अपने बैंक द्वारा जारी किए गए डेबिट और क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट/कैश कार्ड, EMI, UPI (जीपे, फोनपे, पेटीएम आदि), QR कोड से अपनी पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं. कृपया ध्यान दें, हम किसी भी क्लब कार्ड या डाइनर कार्ड से भुगतान स्वीकार नहीं करते हैं.
अवॉर्ड और सम्मान
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