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क्लेम प्रोसेस

यह स्कीम चुने गए परिभाषित क्षेत्रों में "एरिया एप्रोच" के सिद्धांत पर कार्य करती है. इन क्षेत्रों को इंश्योरेंस यूनिट (IU) कहा जाता है. बेसिक फसलों और परिभाषित क्षेत्रों का निर्धारण संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार द्वारा फसल इंश्योरेंस पर लिए गए निर्णय के अनुसार होता है . ये यूनिट्स प्रमुख फसलों के लिए गांव/ग्राम, पंचायत या किसी अन्य समकक्ष यूनिट के लिए लागू इंश्योरेंस यूनिट के रूप में अधिसूचित की जाती हैं. अन्य सभी फसलों के लिए यह गांव/ग्राम पंचायत के स्तर से ऊपर के आकार की कोई यूनिट हो सकती है.

मुख्य क्लेम का भुगतान क्षेत्र के आधार पर किया जाएगा, जो निम्न के अधीन है:

  • राज्य को अधिसूचित इंश्योरेंस यूनिट क्षेत्र के स्तर पर फसल कटाई प्रयोग (CCE) की आवश्यक संख्या का आयोजन करना होगा;
  • संबंधित अधिसूचित इंश्योरेंस यूनिट क्षेत्र के आधार पर देय क्लेम की गणना के लिए CCE आधारित उपज डेटा निर्धारित समय-सीमा के भीतर इंश्योरेंस कंपनी को जमा किया जाएगा

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